

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सोमवार को पुलिस विभाग से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में पुलिस कांस्टेबलों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 176 (1) के तहत मामलों की जांच का अधिकार देने को मंजूरी दी गई। अब योग्य कांस्टेबल कुछ विशेष मामलों की जांच कर सकेंगे।
सरकार ने तय किया है कि ऐसे कांस्टेबल जिनके पास स्नातक की डिग्री होगी, जिन्होंने कम से कम सात साल की सेवा पूरी कर ली है, छह सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण लिया है, निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण की है और जिन पर कोई विभागीय जांच लंबित नहीं है, उन्हें ऐसे मामलों की जांच का अधिकार होगा, जिनमें अधिकतम तीन साल की सजा या जुर्माने का प्रावधान है। पुलिस जांच प्रणाली को मजबूत करने और छोटे मामलों की जांच में तेजी लाने के लिए यह फैसला लिया गया है।
मंत्रिमंडल ने सोलन जिले के परवाणू और धर्मपुर पुलिस थानों में विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों को भरने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस की उपस्थिति बढ़ेगी और यातायात व कानून व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। इन पदों के भरने से जहां मौजूदा समय में इन थानों में तैनात पुलिस कर्मियों को अतिरिक्त कार्य से राहत मिलेगी, वहीं आम लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होगी।







