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उच्च वेतनमान की अधिसूचना पर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर,सरकार को जारी किया नोटिस

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प्रदेश सरकार की ओर से 6 सितंबर 2025 को उच्चतम वेतनमान को लेकर जारी अधिसूचना (जिसे बाद में वापस लेने की बात कही है) को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं।

हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से 6 सितंबर 2025 को उच्चतम वेतनमान को लेकर जारी अधिसूचना (जिसे बाद में वापस लेने की बात कही है) को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। इस अधिसूचना के माध्यम से 3 जनवरी 2022 की उच्चतम पे स्केल वापस लेने की बात कही गई थी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने इस मामलों में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किए हैं और चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी। इस अधिसूचना को लेकर हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हैं।

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने अदालत इस अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। अदालत से आग्रह किया कि 6 सितंबर 2025 की अधिसूचना को फिलहाल स्थगित तो कर दिया है लेकिन इसे अभी तक वापस नहीं लिया गया है। ऐसे में यह संभावना बनी हुई है कि किसी भी समय इस अधिसूचना को लागू किया जा सकता है, जिससे याचिकाकर्ताओं को नुकसान हो सकता है। इस पर प्रदेश सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि संबंधित अधिसूचना को फिलहाल स्थगित रखा गया है। इसलिए इस स्तर पर किसी भी अंतरिम आदेश की आवश्यकता नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने इस स्तर पर कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं करने का फैसला किया।

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