Home Himachal News बिना सूचना उड़ान रि-शेड्यूल करने पर एयरलाइन पर एक लाख रुपये जुर्माना,...

बिना सूचना उड़ान रि-शेड्यूल करने पर एयरलाइन पर एक लाख रुपये जुर्माना, उपभोक्ता आयोग का आदेश

140
0
कंपनी को सेवाओं में कमी का दोषी मानते हुए जिला उपभोक्ता आयोग धर्मशाला के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा और सदस्य आरती सूद ने धर्मशाला निवासी तरुण कुमार चौरसिया की शिकायत पर यह फैसला सुनाया है।

थाई लायन एयर कंपनी को एक उपभोक्ता की उड़ानें बिना सूचना पुनर्निर्धारित (रि-शेड्यूल) करने और यात्रा के दौरान पानी जैसी मूलभूत सुविधा न देने पर भारी जुर्माना चुकाना होगा। कंपनी को सेवाओं में कमी का दोषी मानते हुए जिला उपभोक्ता आयोग धर्मशाला के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा और सदस्य आरती सूद ने धर्मशाला निवासी तरुण कुमार चौरसिया की शिकायत पर यह फैसला सुनाया है। आयोग ने थाई लायन एयर कंपनी को निर्देश दिया कि एक लाख रुपये मुआवजा राशि, 10 हजार रुपये मुकद्दमा खर्च के साथ पुनर्निर्धारित लागत 2,527 की राशि 9 फीसदी ब्याज के साथ चुकानी होगी।

धर्मशाला के अपर बड़ोल निवासी तरुण कुमार चौरसिया ने आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्होंने परिवार सहित अमृतसर से बैंकॉक (डॉन मुआंग) के लिए 13 जनवरी से 20 जनवरी 2025 की हवाई टिकट थाई लायन एयर कंपनी से बुक करवाई थी।यह बुकिंग पूर्व-नियोजित यात्रा कार्यक्रम (जिसमें बैंकॉक और पटाया में होटल और परिवहन व्यवस्थाएं शामिल थीं) के तहत की गई थी। कंपनी ने उन्हें बिना कोई सूचना दिए उड़ानों को पुनर्निर्धारित कर 14 से 21 जनवरी तक कर दिया।

इस बदलाव के कारण 2,527 रुपये की एक गैर-वापसी योग्य होटल बुकिंग का नुकसान हुआ और उन्हें अतिरिक्त लागत पर यात्रा पुनर्निर्धारित करने के लिए मजबूर होना पड़ा।आरोप था कि अमृतसर से बैंकॉक की यात्रा के दौरान कंपनी प्रबंधन की ओर से उन्हें और उनके नाबालिग बच्चों को पीने का पानी देने से मना किया गया। मना करने का कारण यह बताया गया कि पानी केवल थाई करंसी में ही खरीदा जा सकता है। आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here