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जमीन के इंतकाल अब महीने में 2–3 बार, प्रदेश सरकार ने जारी किए आदेश

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हिमाचल प्रदेश सरकार ने पटवारी, कानूनगो और तहसीलदार को महीने में लोगों को इंतकाल के लिए दो से तीन तिथियां निर्धारित करने को कहा है। निर्धारित तिथि पर लोग पटवार सर्कल आएंगे।

हिमाचल प्रदेश में अब जमीन के इंतकाल महीने में दो से तीन बार होंगे। पहले एक बार इंतकाल करने की व्यवस्था थी। राज्य सरकार ने इस संबंध में राजस्व विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं। यह सुविधा शुरू होने के बाद लोगों को इंतकाल के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

प्रदेश में सरकार ने राजस्व रिकाॅर्ड ऑनलाइन कर दिया है। जमीन की रजिस्ट्री और इंतकाल ऑनलाइन भी किए जा रहे हैं, लेकिन लोग कागजी रिकॉर्ड के साथ इंतकाल के लिए आवेदन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार ने पटवारी, कानूनगो और तहसीलदार को निर्देश जारी कर इंतकाल के लिए दो से तीन तिथियां निर्धारित करने को कहा है। निर्धारित तिथि के तहत लोग पटवार सर्कल आएंगे और तहसीलदार और नायब तहसीलदार इंतकाल के आए आवेदन निपटाएंगे।

बता दें कि जमीन की रजिस्ट्री के बाद लोगों को इंतकाल के लिए आवेदन करना होता है। इसमें एक सप्ताह लग जाता है। पटवारी इंतकाल रजिस्टर में जमीन की रजिस्ट्री चढ़ाता है। इसके बाद इसमें पटवारी और कानूनगो के हस्ताक्षर होते हैं। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद तहसीलदार या नायब तहसीलदार अलग-अलग सर्कल के लिए इंतकाल की तिथियां निर्धारित करता है।

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि रजिस्ट्री और इंतकाल ऑनलाइन किए जा रहे हैं, लेकिन कई लोग कागजी रिकॉर्ड के साथ इंतकाल के लिए आवेदन कर रहे हैं। ऐसे मामलों में लोगों की सुविधा के लिए अब इंतकाल महीने में दो से तीन बार कराने को कहा है।

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