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खराब प्रदर्शन पर अब नहीं मिलेगी राहत! शिवा परियोजना में क्या होने वाला है? जानें पूरी खबर

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बागवानी मंत्री ने चेतावनी दी कि 15 जून तक संतोषजनक प्रगति नहीं होने पर खराब प्रदर्शन करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर अनुबंध रद्द कर दिए जाएंगे।

बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने शुक्रवार को सचिवालय में एचपी शिवा परियोजना के दूसरे चरण की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बागवानी मंत्री ने चेतावनी दी कि 15 जून तक संतोषजनक प्रगति नहीं होने पर खराब प्रदर्शन करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर अनुबंध रद्द कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कार्य में गुणवत्ता नहीं होने पर संबंधित फर्मों के साथ देख-रेख के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी। जगत सिंह नेगी ने जल शक्ति विभाग और विद्युत बोर्ड को परियोजना स्थलों पर पानी और बिजली की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों को 10 जून से पहले परियोजना के लिए शेष 586 हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

यह परियोजना के दूसरे चरण के लिए आवश्यक लगभग 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में से एक कमी है। परियोजना के पहले चरण में लगभग 3083 हेक्टेयर क्षेत्र को अंतिम रूप दिया गया है। इस पर कार्य जारी है। दूसरे चरण के लिए सात जिलों में लगभग 3000 हेक्टेयर क्षेत्र का चयन किया जाना है। इसमें से 2414 हेक्टेयर क्षेत्र का मूल्यांकन किया जा चुका है। बैठक में बताया गया कि कांगड़ा में 365 हेक्टेयर, बिलासपुर में 297 हेक्टेयर, हमीरपुर में 532 हेक्टेयर, मंडी में 655 हेक्टेयर, सिरमौर में 187 हेक्टेयर, सोलन में 132 हेक्टेयर और ऊना में 244 हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान की गई है। मंत्री ने हमीरपुर और कांगड़ा जिलों में चल रहे कार्यों की भी समीक्षा की। हमीरपुर में 510 हेक्टेयर क्षेत्र में 67 क्लस्टर की प्रगति देखी गई। कांगड़ा में 781 हेक्टेयर क्षेत्र में 81 क्लस्टर की प्रगति पर चर्चा हुई। 


मंत्री ने अधिकारियों को सौंपे गए कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में समय-सीमा में कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। नेगी ने कहा कि परियोजना के कार्यान्वयन में देरी होने पर सभी स्तरों पर जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने बागवानी विभाग के अधिकारियों को परियोजना की गतिविधियों की दैनिक आधार पर निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। ठेकेदारों की चूक पर अनुबंध के प्रावधानों के तहत प्रशासनिक कार्रवाई और पेनाल्टी लगाने के निर्देश भी दिए गए।

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