Home Himachal News जमाबंदी की कॉपी के लिए शुल्क तय, प्रति पृष्ठ के देने होंगे...

जमाबंदी की कॉपी के लिए शुल्क तय, प्रति पृष्ठ के देने होंगे इतने रुपये, अधिसूचना जारी

323
0
प्रदेश सरकार ने जमाबंदी की प्रतियां प्राप्त करने के शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। राजस्व विभाग की ओर से 5 सितंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार अब लोक मित्र केंद्रों से जमाबंदी की प्रति लेने पर लोगों को पहले के मुकाबले दोगुना शुल्क चुकाना होगा।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने जमाबंदी की प्रतियां प्राप्त करने के शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। राजस्व विभाग की ओर से 5 सितंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार अब लोक मित्र केंद्रों से जमाबंदी की प्रति लेने पर लोगों को पहले के मुकाबले दोगुना शुल्क चुकाना होगा। 10 रुपये प्रति पृष्ठ से बढ़ा कर शुल्क 20 रुपये प्रति पृष्ठ तय कर दिया गया है। इतना ही नहीं ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से प्रति आवेदन 50 रुपये (जीएसटी सहित) शुल्क तय किया गया है। यह शुल्क केवल एक खाता नंबर के लिए रहेगा। एक से अधिक खाता नंबर की जानकारी के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा और शुल्क चुकाना होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस शुल्क में से 10 रुपये प्रति पृष्ठ की राशि सीधे भूमि अभिलेख निदेशक के खाते में जमा होगी।


इसका उद्देश्य विभाग के आईटी ढांचे को मजबूत करना है। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व कमलेश कुमार पंत की ओर से जारी अधिसूचना में स्पृष्ट किया गया है कि जमाबंदी प्रतियों से वसूले गए सेवा शुल्क का इस्तेमाल पटवारखाना, कानूनगो कार्यालय, तहसील कार्यालय और अन्य संबंधित राजस्व संस्थानों के आईटी ढांचे को सुदृढ़ करने में किया जाएगा। इससे जमीन रिकॉर्ड से संबंधित कामकाज में पारदर्शिता और तेजी आएगी। जमाबंदी की प्रति भूमि की खरीद-फरोख्त, ऋण, उत्तराधिकार प्रमाणित करने सहित कानूनी दस्तावेजीकरण के लिए जरूरी होती है। अब तक जहां जमाबंदी की कॉपी के लिए 10 रुपये प्रति पृष्ठ चुकाने पड़ रहे थे अब 20 रुपये चुकाने पड़ेंगे। 

पटवारखानों और तहसील दफ्तरों के चक्कर काटने से राहत के लिए सरकार ने लोक मित्र केंद्रों पर जमाबंदी उपलब्ध करवाने की सुविधा शुरू की है। ग्रामीण क्षेत्रों तक डिजिटल सेवाएं पहुंचाने और भ्रष्टाचार में कमी के इरादे से यह सुविधा दी गई है। रिकॉर्ड ऑनलाइन होने से किसी तरह की छेड़छाड़ की भी गुंजाइश नहीं रहती।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here