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पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान, आतिथ्य उद्योग में सीएम स्टार्टअप योजना को मंजूरी; जानें फायदा

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मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना शुरू करने को हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में तीन प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में चार प्रतिशत और जनजातीय क्षेत्रों में पांच प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में पर्यटन और आतिथ्य उद्योग को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना शुरू करने को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के मूल निवासियों को स्वरोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना है। इसके तहत नए होम स्टे के निर्माण अथवा पुराने होम स्टे को स्तरोन्नत करने के लिए ऋणों पर ब्याज में राहत दी जाएगी।


योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में तीन प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में चार प्रतिशत और जनजातीय क्षेत्रों में पांच प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे होम स्टे में सुविधाएं बढ़ेंगी और पर्यटन ढांचे को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री का कहना है कि इन निर्णयों से पर्यटन क्षेत्र में युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए नई संभावनाएं खुलेंगी। होम स्टे योजना से जहां रोजगार सृजन होगा। वहीं पैराग्लाइडिंग सुरक्षा नियमों से राज्य की छवि सुरक्षित और जिम्मेदार पर्यटन गंतव्य के रूप में और मजबूत होगी।

साहसिक पर्यटन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मंत्रिमंडल ने पैराग्लाइडिंग गतिविधियों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब पर्यटन विभाग के साथ पंजीकृत सभी टेंडम पायलटों के लिए 31 अगस्त 2026 तक सिमुलेशन पैराग्लाइडिंग सुरक्षा पाठ्यक्रम पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस कदम से पैराग्लाइडिंग गतिविधियों में पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

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