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लिप्पा में दो नाले अवरुद्ध होने से बनी अप्राकृतिक झील पर सरकार को नोटिस, HC ने लिया संज्ञान

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किन्नौर जिले के लिप्पा गांव में दो नालों के अवरुद्ध होने से बनी अप्राकृतिक झील मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने किन्नौर जिले के लिप्पा गांव में दो नालों के अवरुद्ध होने से बनी अप्राकृतिक झील के मामले में संज्ञान लिया है। यह झील 4 सितंबर को भारी बारिश और दो नालों में मलबे के जमा होने के कारण बनी थी। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। खंडपीठ ने किन्नौर के उपायुक्त को इस मामले में तत्काल उचित कदम उठाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि उन्हें इस संबंध में अगली सुनवाई का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कदम उठाना जरूरी है। कोर्ट ने यह कार्रवाई गांव के निवासियों से प्राप्त एक पत्र के आधार पर की, जिसमें उन्होंने बताया कि यह मलबा और कचरा हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एपीपीपीसीएल) की ओर से फैलाया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 अक्तूबर को होगी।

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