

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हजारों भवन मालिकों से वसूले जाने वाले प्रॉपर्टी टैक्स (संपत्ति कर) की व्यवस्था में नगर निगम अब बदलाव करने जा रहा है। शहरवासियों को अब पूरे साल के अलावा दिन या महीनों के हिसाब से भी टैक्स के बिल जारी हो सकेंगे। इससे उन लोगों को फायदा होगा जो वित्तीय वर्ष के बीच शहर में नई संपत्ति खरीदते या बेचते हैं। इसके अलावा उन भवन मालिकों को भी फायदा होगा जिनके भवनों की कंपलीशन साल के अंत में हो रही है। इसके लिए नगर निगम उपयोग साॅफ्टवेयर तैयार कर रहा है। इन दिनों इसमें टैक्स से जुड़ी जानकारी को अपडेट किया जा रहा है। नए साल से लोगों की नई व्यवस्था के तहत टैक्स के बिल मिलने शुरू हो जाएंगे।
निगम अप्रैल से सभी भवन मालिकों को टैक्स के बिल जारी करता है। बिल मिलने के 15 दिन के भीतर टैक्स भुगतान होने पर दस फीसदी को छूट मिलती है। शहर में यदि किसी व्यक्ति का भवन वित्तीय वर्ष के बीच यानि दिसंबर में तैयार होता है और उसे कंपलीशन भी मिल गई है तो ऐसे लोगों को अभी अप्रैल से लेकर पूरे वित्तीय वर्ष का प्रॉपर्टी टैक्स चुकाना पड़ रहा है। इससे भवन मालिक को नुकसान हो रहा है। नई व्यवस्था के तहत भवन मालिक को दिन या महीने के हिसाब से टैक्स बिल जारी होंगे। दिसंबर से 31 मार्च तक सिर्फ चार महीने का टैक्स ही देना होगा। इससे दिसंबर के पहले के आठ महीने के टैक्स से राहत मिलेगी। इससे निगम के राजस्व में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
शहर में सैकड़ों लोग हर साल नई संपत्तियां खरीदते और बेचते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने वित्तीय वर्ष के बीच में संपत्ति खरीदी या बेची है तो उसे भी उस अवधि तक का ही टैक्स देना होगा, जब तक वह इसका इस्तेमाल कर रहा है। नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने कहा कि इसके लिए उपयोग सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। शहर में नए साल से इसे लागू कर दिया जाएगा। इससे लोगों को फायदा होगा। वहीं शहर में टैक्स की चोरी करने वाले भवन मालिकों का पता करने के लिए नगर निगम सर्वेक्षण भी कर रहा है। इसके लिए घर-घर जाकर भवनों के आकार, इसके इस्तेमाल की जानकारी जुटाई जा रही है। जल्द ही निगम टैक्स चोरी में पकड़े जाने वाले भवन मालिकों को नोटिस जारी करेगा।
नगर निगम के अनुसार शिमला शहर में अभी 31,600 भवन मालिकों से प्रॉपटों टैक्स की वसूली की जा रही हैं। इस वित्तीय वर्ष के बिल सभी को जारी हो चुके हैं। इसमें जिन लोगों ने टैक्स जमा नहीं किया है, उन्हें अब नोटिस जारी किए जाएंगे। शहर में करीब 8000 लोगों ने अभी टैक्स जमा नहीं किया है। 31 अक्तूबर तक टैक्स जमा न करने पर निगम इन पर पांच फीसदी पनेल्टी भी लगाएगा।





