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हिमाचल में सरकारी नौकरी की मेरिट पर बड़ा फैसला! आरक्षित श्रेणी के इन अभ्यर्थियों को मिलेगा अनारक्षित पद, लेकिन एक शर्त पूरी करना जरूरी

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हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण और मेरिट को लेकर सरकार ने नियमों को और स्पष्ट कर दिया है। कार्मिक विभाग ने ‘ओन मेरिट’ चयन से जुड़े प्रावधानों में संशोधन करते हुए यह साफ किया है कि आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी यदि बिना किसी विशेष छूट का लाभ लिए सामान्य मेरिट में चयनित होता है, तो उसे अनारक्षित यानी सामान्य पद पर नियुक्ति दी जाएगी।

नई व्यवस्था के तहत पूर्व सैनिक, उनके आश्रित, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित, दिव्यांगजन, उत्कृष्ट खिलाड़ी और बीपीएल वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी ओन मेरिट के नियम स्पष्ट किए गए हैं। यानी इन श्रेणियों का कोई अभ्यर्थी सामान्य मेरिट में अपनी योग्यता के आधार पर जगह बनाता है और उसने किसी विशेष रियायत का इस्तेमाल नहीं किया है, तो उसकी नियुक्ति आरक्षित कोटे की सीट पर नहीं बल्कि अनारक्षित सीट पर मानी जाएगी।

मेरिट में आने के लिए यह शर्त सबसे अहम

सरकार की अधिसूचना के अनुसार केवल ज्यादा अंक हासिल कर लेना ही पर्याप्त नहीं होगा। ओन मेरिट का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी का चयन सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के समान मानकों पर होना जरूरी है।

अगर किसी अभ्यर्थी ने आयु सीमा में छूट, अनुभव में छूट, न्यूनतम अंकों में रियायत, परीक्षा में अतिरिक्त अवसर या चयन प्रक्रिया से जुड़ी किसी अन्य विशेष छूट का लाभ लिया है, तो उसे ओन मेरिट अभ्यर्थी नहीं माना जाएगा।

सरकार ने भर्ती नियमों में किया स्पष्ट प्रावधान

हिमाचल सरकार ने इस व्यवस्था को अब भर्ती नियमों में स्पष्ट रूप से शामिल कर दिया है। कार्मिक विभाग की ओर से संशोधित अधिसूचना प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों और उपायुक्तों के अलावा विश्वविद्यालयों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों को भी भेजी गई है।

संबंधित विभागों और भर्ती एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में होने वाली चयन प्रक्रियाओं में इन संशोधित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

SC, ST और OBC के लिए पहले से लागू है व्यवस्था

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि SC, ST और OBC वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऐसी व्यवस्था पहले से लागू है। यदि इन वर्गों का कोई अभ्यर्थी बिना किसी विशेष छूट का लाभ लिए सामान्य मेरिट के आधार पर चयनित होता है, तो उसे आरक्षित सीट के बजाय अनारक्षित सीट पर समायोजित किया जाता है।

इस बदलाव का सीधा संबंध सरकारी भर्ती में मेरिट और आरक्षण की सीटों के समायोजन से है। ऐसे में भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह समझना जरूरी होगा कि सिर्फ मेरिट में आना ही नहीं, बल्कि किस तरह और किन मानकों पर मेरिट में चयन हुआ है, यह भी नियुक्ति के समय महत्वपूर्ण रहेगा।

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