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 अवमानना मामले में डीसी कांगड़ा के कार्यालय पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट सख्त, कही ये बात

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में कहा कि उपायुक्त के कार्यालय को शोभा नहीं देता कि वह अदालत के आदेश का पालन न करे। जानें पूरा मामला...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में उपायुक्त कांगड़ा के कार्यालय के प्रति सख्त रुख अपनाया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता के मामले को 30 सितंबर तक निपटाने के अदालत के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद इसे लापरवाही से निपटाया गया।

न्यायालय ने कहा कि उपायुक्त के कार्यालय को शोभा नहीं देता कि वह अदालत के आदेश का पालन न करे। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि 30 सितंबर तक आवश्यक कार्रवाई करना संबंधित अधिकारी का दायित्व था और यदि कोई कठिनाई थी तो उन्हें समय विस्तार के लिए अदालत से संपर्क करना चाहिए था। अदालत के आदेशों की जानबूझकर कर अवहेलना के चलते उपायुक्त कांगड़ा कोर्ट में मौजूद थे।

सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद संबंधित अधिकारी ने बिना शर्त माफी मांगी और न्यायालय को आश्वासन दिया कि आवश्यक कार्रवाई तुरंत की जाएगी। न्यायालय ने उनकी माफी को रिकॉर्ड पर ले लिया। अधिकारी की माफी के मद्देनजर न्यायालय ने अवमानना की कार्रवाई को बंद कर दिया, लेकिन यह सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर 15 अक्तूबर तक सकारात्मक रूप से निर्णय लिया जाए। याचिकाकर्ता को 13 अक्तूबर को सुबह 11 बजे उपायुक्त कांगड़ा के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

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