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एचआरटीसी कर्मियों को बकाया एरियर जल्द जारी करने के निर्देश, अदालत ने सरकार से मांगा हलफनामा

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नियमित होने के बाद परिवहन निगम (एचआरटीसी) कर्मियों को बकाया एरियर का भुगतान न करने पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सरकार को चेतावनी दी कि मामले में हलफनामा दायर करे, अन्यथा पिछली सुनवाई के आदेश का पालन न करने के लिए 50 हजार जुर्माना लगाया जाएगा। पिछली सुनवाई में राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल करने को कहा गया था, जो दायर नहीं किया गया। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि कर्मचारियों को बकाया एरियर की पहली किस्त जल्द जारी की जाए, ताकि सभी के साथ समान व्यवहार हो सके। अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। निगम ने कोर्ट को बताया कि तीन महीनों में 13 करोड़ जारी किए गए हैं। करीब 634 कर्मियों में से 427 को एकमुश्त किस्त का भुगतान कर दिया गया है। 

निगम ने बताया कि राज्य सरकार से कर्मचारियों के बकाया एरियर भुगतान के लिए 50 करोड़ या वैकल्पिक रूप से प्रति माह 2-3 करोड़ देने का अनुरोध किया गया है। वह वित्तीय वर्ष 2027-28 यानी 31 मार्च 2028 के अंत तक ही लगभग 100 करोड़ की देय राशि का वितरण कर पाएगा। इसका कारण है कि निगम का मासिक राजस्व लगभग 60-70 करोड़ है, जबकि वेतन-पेंशन का खर्च करीब 70 करोड़ है। औसत मासिक व्यय 140-145 करोड़ है। परिवहन निगम के अनुसार राज्य सरकार ने अनुदान की राशि भी घटा दी है। अदालत ने नाराजगी व्यक्त की और स्पष्ट किया कि परिवहन निगम को एरियर भुगतान के लिए इतनी लंबी मोहलत नहीं दी जा सकती है।

शिमला। पीएनबी की ढालपुर शाखा में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर केसीसी लोन जारी करने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व मैनेजर अमर सिंह बोध को तीन और सहयोगी ताशी फुंचोग को चार साल की सजा सुनाई।

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